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Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 कृषि विभाग चारा काटने की मशीन पर दे रहा सब्सिडी जल्दी करें आवेदन

 

Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 कृषि विभाग चारा काटने की मशीन पर दे रहा सब्सिडी जल्दी करें आवेदन



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SHREE RAM EMITRA BHAGSAR 


Rajasthan Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 के लिए कौन कर सकता है आवेदन

  • Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 के लिए आवेदक के स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी आवश्यक है
  • पूर्व 3 वर्ष में अनुदान न लिया हुआ हो क्योंकि एक बार अनुदान प्राप्त करने के 3 वर्ष बाद ही दोबारा अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे
  • आवेदन करने के पश्चात कृषि विभाग द्वारा लॉटरी निकाली जाती है लॉटरी में चयन होने वाले किसानों को Chaff Cutter पर सब्सिडी प्रदान की जाती है

Rajasthan Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए

Chaff Cutter Subsidy Scheme 2024 के आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है किसान के पास यह दस्तावेज होने आवश्यक है इनके बिना किसान Rajasthan Chaff Cutter subsidy Yojna 2024 की सब्सिडी हेतु आवेदन नहीं कर सकता है

  • जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी
  • जन आधार में किसान का बैंक खाता जुड़ा हुआ होना आवश्यक है
  • कृषक के पास भूमि होना आवश्यक है
  • कोटेशन (एस्टीमेट बिल )
  • Chaff Cutter Subsidy Yojna में कितना अनुदान मिलता है

    Subsidy on Chaff Cutter विवरण निम्न प्रकार से है

    CetegorySubsidy Amount
    लघु एवं सीमान्त कृषकों को (Male)लागत का 50 प्रतिशत तक
    अन्य श्रेणी के कृषकों को (Male)लागत का 50 प्रतिशत तक
    Female Farmerलागत का 60 प्रतिशत तक
    उपरोक्त वर्णित Chaff Cutter लानें बाद विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग होने के बाद अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।

    Chaff Cutter Subsidy Yojna नियम और शर्ते

    • पंजीकृत निर्माता का संयंत्र क्रय बिल/प्रोफार्मा इनवाइस (वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संयंत्र का प्रिंटेड बिल), पंजीकृत निर्माता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल होना आवश्यक है
    • एक कृषक को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक वित्‍तीय वर्ष में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
    • कृषक को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्‍त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्‍चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
    • कृषक द्वारा चयनित आपूर्ति कर्ता द्वारा संयत्र स्थापना की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी उसके उपरान्त आपूर्ति कर्ता द्वारा कृषक को संयंत्र के संचालन एवं रख रखाव की जानकारी प्रदान की जावेगी
    • कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्‍त 45 दिन के अन्दर खरीदे गए यंत्र के बिल की स्‍व-हस्‍ताक्षरित प्रति ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी.
    • Chaff Cutter के लिए सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से सीधे जन-आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या में किया जाएगा














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